
उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं (आश्रितों) के लिए पेंशन योजना का मुख्य विवरण इस प्रकार है:
पेंशन राशि और विवरण (2026 के अनुसार):
- मासिक पेंशन: स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि ₹40,000 प्रति माह तक दी जाती है।
- पारिवारिक पेंशन: मूल स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के बाद, पेंशन का लाभ उनकी पत्नी/पति (पति/पत्नी) को मिलता है। उनके बाद यह पेंशन ब्रह्मचारी पुत्री (अधिकतम तीन) या गरीब माता-पिता को मिल सकती है। [1, 2, 3, 4]
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- पात्रता: हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राज्य आंदोलनकारी पेंशन: संयुक्त राज्य आंदोलनकारी को, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिनों तक कम जेल जाने या घायल होने के दौरान, ₹4,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
•आवेदन प्रक्रिया: फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और जहां जमा होना होता है। [2,3]
नोट: पेंशन की राशि में सरकार द्वारा समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है। नवीनतम जानकारी के लिए, अपने स्थानीय जिला कोषगार या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कल्याण विभाग से संपर्क करें।
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