The Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh introduced “Unemployment Allowance Scheme”

Himachal Pradesh: The Department of Labour and Employment, Government of Himachal Pradesh introduced “बेरोज़गारी भत्ता योजना

Himachal Pradesh: विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोज़गार विभाग ने हिमाचल प्रदेश के पात्र, शिक्षित और बेरोज़गार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए “बेरोज़गारी भत्ता योजना” शुरू की है, ताकि वे एक निश्चित अवधि तक अपना गुज़ारा कर सकें।

Himachal Pardesh
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Himachal Pradesh: इस योजना का उद्देश्य ये चीज़ें उपलब्ध कराना है:

आर्थिक सहायता: यह योजना पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवाओं को हर महीने बेरोज़गारी भत्ता देती है, जिससे उन्हें एक बुनियादी आर्थिक सहायता प्रणाली मिलती है। पढ़े-लिखे युवाओं का सशक्तिकरण: यह योजना खास तौर पर पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवाओं पर केंद्रित है; यह उन्हें रोज़गार के अवसर ढूंढते समय गुज़ारा करने का साधन देकर उन्हें सशक्त बनाती है। जीवन में स्थिरता: इस योजना का लक्ष्य पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवाओं के जीवन में स्थिरता लाना है, यह सुनिश्चित करके कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके पास नियमित आय हो। समावेशी दृष्टिकोण: यह योजना शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है, उन्हें ज़्यादा सहायता राशि देकर; ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रोज़गार पाने में उन्हें अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आयु-आधारित पात्रता: यह योजना 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग पर केंद्रित है, जिससे उन युवा वयस्कों को, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसके लाभ उठाने का अवसर मिलता है।

Himachal Pradesh: लाभ

प्रत्येक शिक्षित बेरोज़गार आवेदक को अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए भत्ता दिया जाएगा; बशर्ते कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो और आयु तथा शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए 8वीं/मैट्रिक की मार्कशीट/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ, और फॉर्म ‘C’ के अनुसार शपथ पत्र/स्व-घोषणा समय पर जमा करता हो। यह भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा:
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिनके रोज़गार कार्यालय (Employment Exchange) के रिकॉर्ड (X-I) में न्यूनतम 50% स्थायी विकलांगता दर्ज है, @ ₹1,500/- (एक हज़ार पाँच सौ रुपये) प्रति माह।
अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए @ ₹1,000/- (एक हज़ार रुपये) प्रति माह।

Himachal Pradesh:
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Himachal Pradesh: पात्रता

Himachal Pradesh इस योजना के प्रावधानों के अधीन, एक शिक्षित बेरोज़गार आवेदक बेरोज़गारी भत्ता पाने का हकदार होगा, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो:
वह बेरोज़गार होना चाहिए (सरकारी क्षेत्र, PSU, निजी क्षेत्र या स्वरोज़गार में कार्यरत नहीं होना चाहिए) और एक बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। उसने H.P. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 10+2 पास किया होना चाहिए। आवेदन की तारीख तक, वह हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय (Employment Exchange) में 1 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन की तारीख से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में, उसके परिवार की वार्षिक आय (पति/पत्नी की आय सहित सभी स्रोतों से) ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन की तारीख तक, उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह स्वरोज़गार में संलग्न नहीं होना चाहिए। वह सरकार द्वारा सेवामुक्त (dismissed) कर्मचारी नहीं होना चाहिए। उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप 48 घंटे या उससे अधिक की कैद हुई हो। वह किसी भी पाठ्यक्रम का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए। वह कौशल विकास भत्ता (Skill Development Allowance) का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।

अपवाद
Himachal Pradesh इस योजना के तहत बेरोज़गारी भत्ता पाने के लिए नीचे दी गई श्रेणियों के लोग पात्र नहीं होंगे:
राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अर्ध-सरकारी संस्थानों के वे कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है; और वे लोग जिन्हें 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय के लिए जेल हुई हो।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई आय हो, या जिसके परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय, आवेदन की तारीख से ठीक पहले वाले वर्ष में और साथ ही उस अवधि के दौरान जिसके लिए बेरोज़गारी भत्ते का दावा किया जा रहा है, ₹2 लाख (दो लाख रुपये) या उससे ज़्यादा रही हो।
कोई ऐसा व्यक्ति जो ‘बोनाफाइड हिमाचली’ (हिमाचल का मूल निवासी) न हो।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा हो।

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम और रोज़गार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। “बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्रता जाँचें” (Check Eligibility for Unemployment Allowance) पर क्लिक करें। आवेदक की स्थिति जाँचने के लिए वेबसाइट पर अपना रोज़गार कार्यालय पंजीकरण संख्या (Employment Exchange Registration Number) और कैप्चा दर्ज करें। जाँच करने के बाद, यदि आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं, तो “ऑनलाइन आवेदन करें” (Apply Online) पर क्लिक करें। अपना रोज़गार कार्यालय पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा दर्ज करें। “आगे बढ़ें” (Proceed) पर क्लिक करें। बैंक खाते के विवरण सहित अपनी बुनियादी जानकारी भरें (नोट: बैंक खाते के विवरण को संबंधित अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ बैंक द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है)। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। आवेदन पत्र के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ संलग्न करें:
रोज़गार पंजीकरण कार्ड की सत्यापित प्रति। आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (6 महीने से अधिक पुराना न हो)। हिमाचल प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (फॉर्म C)। हिमाचल प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ। आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।

ज़रूरी दस्तावेज़
Himachal Pradesh रोज़गार पंजीकरण कार्ड (X-10) की अटेस्टेड कॉपी साथ में लगी है।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी साथ में लगी है (यह प्रमाण पत्र भत्ते के लिए आवेदन की तारीख से 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए)।
इस योजना के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह लिखा होना चाहिए कि आवेदक सरकार, उसकी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकायों आदि में कार्यरत नहीं है।
विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, आवेदक द्वारा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वह बेरोज़गार है। (साथ में लगे फॉर्म ‘C’ के अनुसार)।
Himachal Pradesh बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी साथ में लगी है।
बैंक विवरण संबंधित बैंक शाखा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिस पर बैंक के हस्ताक्षर और मुहर लगी होगी।
बैंक शाखा का IFSC कोड भरना अनिवार्य है।
आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 10वीं/12वीं/आयु प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपियाँ साथ में लगी हैं।
आधार कार्ड की अटेस्टेड कॉपी।

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